How to Apply online for Vote (Voter Id)
ऑनलाइन वोट (वोटर आईडी) बनवाने के लिए आप भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India - ECI) की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यहाँ स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बताया जा रहा है:
ऑनलाइन वोट बनवाने की प्रक्रिया:
वोटर सर्विस पोर्टल पर जाएं: National Voters' Service Portal (NVSP) की वेबसाइट पर जाएं: voters.eci.gov.in।
या फिर "Voter Helpline App" डाउनलोड करें (Google Play Store या Apple App Store से)।
रजिस्ट्रेशन करें: अगर आप पहली बार पोर्टल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो "Sign Up" ऑप्शन पर क्लिक करें।
अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी (वैकल्पिक), और कैप्चा कोड डालें।
"Continue" पर क्लिक करें, फिर आपके मोबाइल पर आए OTP को डालकर वेरिफाई करें।
अपना नाम, पासवर्ड सेट करें और रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
लॉगिन करें: रजिस्ट्रेशन के बाद, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें।
OTP डालकर वेरिफिकेशन करें।
फॉर्म 6 भरें:
लॉगिन करने के बाद "New Voter Registration" या "Fill Form 6" ऑप्शन चुनें।
फॉर्म 6 नए मतदाता के लिए है। इसमें निम्नलिखित जानकारी भरें:
पूरा नाम
जन्मतिथि
लिंग
पता (जहाँ आप रहते हैं)
परिवार के किसी सदस्य का विवरण (अगर उनका नाम पहले से वोटर लिस्ट में है)
अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।
दस्तावेज अपलोड करें: पहचान और पते के प्रमाण के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज अपलोड करें:
पता प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली/पानी का बिल, बैंक पासबुक, किराया agreement आदि।
जन्मतिथि प्रमाण: आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आदि।
दस्तावेज स्कैन करके साफ और सही फॉर्मेट (PDF/JPG) में अपलोड करें।
सबमिट करें: फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद "Submit" पर क्लिक करें।
सबमिट करने पर आपको एक रेफरेंस नंबर (Application ID या URN - Update Request Number) मिलेगा। इसे नोट कर लें।
स्टेटस ट्रैक करें: अपने आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए NVSP पोर्टल पर "Track Application Status" ऑप्शन में रेफरेंस नंबर डालें।
वेरिफिकेशन के बाद आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा, और वोटर आईडी कार्ड डाक से आपके पते पर भेज दिया जाएगा। इसमें 15-30 दिन लग सकते हैं।
जरूरी शर्तें:
आप भारत के नागरिक हों।
आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो (1 जनवरी को आधार मानकर)।
आप जिस क्षेत्र में वोटर बनना चाहते हैं, वहाँ के निवासी हों।
नोट:
अगर आप NRI (प्रवासी भारतीय) हैं, तो "Form 6A" भरें।
किसी भी मदद के लिए टोल-फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें (अपने STD कोड के साथ)।
फॉर्म भरते समय सारी जानकारी सही-सही दें, ताकि वेरिफिकेशन में दिक्कत न हो।
इस तरह आप आसानी से ऑनलाइन वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
0 Comment to "ऑनलाइन वोट (Voter Id) कैसे बनवाएं "
Post a Comment